भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी







 

















भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। एक-दो दिन में दावे-आपत्ति मंगाने के लिए राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर दावे-आपत्ति मंगाने के लिए एक सप्ताह का समय तय किया गया है। सुनवाई के बाद कलेक्टर अपनी सिफारिशों को राज्य सरकार के पास भेजेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांटा जाए। इसमें कोलार और भोपाल नगर निगम होंगे। कोलार नगर निगम में 31 वार्ड होंगे और इसकी जनसंख्या करीब सात लाख होगी। वहीं पुराने भोपाल में 54 वार्ड होंगे और 12 लाख जनसंख्या होगी।



राज्यपाल का विशेषाधिकार इस प्रस्ताव पर भी राज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दावेआपत्ति के बाद सरकार का प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। मप्र नगर निगम कानून के मुताबिक यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास नहीं होगा। राज्यपाल चाहें तो इसे नामंजूर कर सकते हैं। यह राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है। महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने के फैसले पर हुए टकराव के मद्देनजर इस मामले में भी राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।












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