कुलभूषण जाधव केस: इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, पाक ने किया विएना संधि का उल्लंघन


पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाक को फटकार लगाई है। इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण जाधव से बर्ताव को लेकर पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया है


पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाक को फटकार लगाई है। इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण जाधव से बर्ताव को लेकर पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया है। इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेजिडेंट जज अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह बात कही। कुलभूषण केस में 17 जुलाई को जारी किए गए आदेश को लेकर उन्होंने कहा, 'केस में यह पाया गया कि पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है और इस मामले में उन्होंने जरूरी कदम नहीं उठाए।'


193 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने विएना संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें कंसुलर ऐक्सेस पर रोक की बात हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया है, लेकिन विएना संधि के आर्टिकल 36 में ऐसा जासूसी के मामलों में अलग से किसी प्रवाधान का जिक्र नहीं है।


बता दें कि 17 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने पाकिस्तानी अदालत के कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को कंसुलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था। पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव को कंसुलर ऐक्सेस न दिए जाने की शिकायत करते हुए भारत ने आईसीजे में कहा था कि यह 1963 की विएना संधि का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई करते हुए जज यूसुफ की अगुवाई वाली बेंच ने पाक को कंसुलर ऐक्सेस देने और फांसी की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया था।


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