मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है. 


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

 



  • कोई पेड़ फिलहाल नहीं कटेगा

  • हो सकता है कि कभी ये वन क्षेत्र रहा हो

  • लैंड यूज दो साल पहले बदला गया

  • हम ये जानना चाहते हैं कि पहले इसका क्या स्टेटस हैं

  • महाराष्ट्र सरकार रिपोर्ट  दे और बताए कि आपने कितने पेड़ काटे हैं.

  • कितने पेड़ लगाए हैं इसकी जानकारी दे.



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