यूपी सरकार का निर्देश, दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही जलाएं पटाखे


उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।दीपावली पर उत्‍तर प्रदेश में सिर्फ 2 घंटे तक ही जलाए जा सकेंगे पटाखेयूपी सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जारी किए दिशा-निर्देशजारी पत्र में कम प्रदूषण वाले पटाखों के इस्तेमाल करने के हैं निर्देशअधिक समय तक पटाखों का इस्तेमाल होने पर एसएचओ होंगे जिम्मेदारलखनऊदिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने प्रदेश में पटाखे जलाने के लिए समयसीमा निर्धारित करते हुए गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार की ओर से बुधवार को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सूबे में दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट दी गई है। के पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की ओर से सभी जोन के कमिश्नर, जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र जारी करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि दीपावली के अवसर पर प्रदेश में कम वायु प्रदूषण वाले पटाखों का ही प्रयोग किया जाए।लाइसेंस धारक विक्रेताओं के माध्यम से बिक्रीइस पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस धारक विक्रेताओं के माध्यम से ही हो। सभी जिलों में पटाखों को जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे का समय तय किया गया है और अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो इसके लिए संबंधित इलाकों की पुलिस जिम्मेदार होगी।


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