मोटर इंश्योरेंस क्लेम होगा आसान, सेल्फ असेसमेंट सीमा बढ़ाने की तैयारी में IRDAI


मोटर एक्सिडेंट क्लेम के लिए सेल्फ डिक्लरेशन की मौजूदा सीमा 50 हजार रुपये है, जबकि नॉन मोटर क्लेम में यह सीमा 1 लाख रुपेय थी। इससे अधिक के लिए इंश्योरेंस सर्वेयर असेसमेंट करता है।




  • नए प्रस्ताव के तहत मोटर एक्सिडेंट केस में ग्राहक 75 हजार रुपये तक क्लेम की घोषणा खुद कर सकते हैं

  • नॉन मोटर क्लेम के लिए सीमा बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाएगी, इससे अधिक के लिए इंश्योरेंस सर्वेयर असेसमेंट करेगा

  • इंश्योरेंस सर्वेयर्स और नुकसान आकलन के लिए नियमों में बदलाव के लिए IRDAI ने शुक्रवार को ड्राफ्ट जारी किया



 

रशेल चित्रा, बेंगलुरु
इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के नए प्रस्ताव से वाहन मालिकों के लिए इंश्योरेंस क्लेम पाना आसान हो जाएगा। इसके तहत IRDAI सेल्फ असेसमेंट की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। मोटर एक्सिडेंट क्लेम के लिए सेल्फ डिक्लरेशन की मौजूदा सीमा 50 हजार रुपये है, जबकि नॉन मोटर क्लेम में यह सीमा 1 लाख रुपेय थी। इससे अधिक के लिए इंश्योरेंस सर्वेयर असेसमेंट करता है।

नए प्रस्ताव के तहत मोटर एक्सिडेंट केस में ग्राहक 75 हजार रुपये तक क्लेम की घोषणा खुद कर सकते हैं और नॉन मोटर क्लेम के लिए सीमा बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। इंश्योरेंस सर्वेयर्स और नुकसान आकलन के लिए नियमों में बदलाव के लिए IRDAI ने शुक्रवार को ड्राफ्ट जारी किया।


IRDAI ने कहा कि छोटे दावों के लिए सीमा बढ़ाने से नुकसान की सीमा तक सर्वेक्षण कार्य के लिए बीमा कंपनी के भीतर उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी और छोटे दावों का निपटारा भी जल्दी होगा।

यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब इंश्योरेंस कंपनियां दावों के आकलन के लिए ऐप बेस्ड आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। कई कंपनियां क्लेम का निपटारा पॉलिसीधारक द्वारा बनाए गए विडियो के आधार पर कर रही हैं। कंपनियां दावों के निपटारे के लिए सर्विस सेंटर्स से भी टाइअप कर रही हैं।

इस समय, कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बजाज आलियांज, खाताधारकों की ओर से सेल्फ असेसमेंट के बाद त्वरित निपटारा करती हैं। ग्राहकों को इसके लिए गैरेज रिसिप्ट या गाड़ी में हुए नुकसान का विडियो या तस्वीरें भेजनी होती हैं।


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