मुंबईः 7 साल पहले हादसे में पैरालाइज्ड हो गई थी युवती, एक लाख का किया था क्लेम, मिलेंगे 1 करोड़ 35 लाख


सात साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई मुंबई की प्रियंका राय के क्लेम पर फैसला देते हुए ट्राइब्यूनल ने वाहन मालिक को एक करोड़ 35 लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया है। प्रियंका के पिता ने ट्राइब्यूनल में एक लाख रुपये के लिए क्लेम किया था।




  • सात साल पहले वाहन हादसे का शिकार होने के बाद पैरालाइज्ड हो गई थी युवती

  • युवती के पिता ने किया था एक लाख रुपये का क्लेम, मिले 1 करोड़ 35 लाख

  • वाहन के मालिक को देने होंगे रुपये, युवती के नाम करानी होगी 50 लाख की एफडी



 

मुंबई
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की रहने वाली 30 वर्षीय प्रियंका राय 7 साल पहले सड़क हादसे का शिकार होने के बाद पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई थीं। इसके बाद उनके परिजन ने मोटर ऐक्सिडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में एक लाख का क्लेम किया था लेकिन ट्राइब्यूनल ने वाहन के मालिक उदय शाह को पीड़िता को तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है।


हादसे में तीन दोस्तों की हो गई थी मौत
बात 31 मार्च 2012 की है, जब प्रियंका जुहू में एक कार हादसे का शिकार हो गई थीं। इस हादसे में उनकी तीन सहेलियों की मौत हो गई थी जबकि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस गाड़ी में प्रियंका बैठी थीं, उसे उनका ही एक दोस्त राहुल मिश्रा चला रहा था। हादसे के वक्त उसने शराब पी रखी थी। प्रियंका के पिता द्वारा ट्राइब्यूनल में किए गए क्लेम के मुताबिक, हादसे के बाद प्रियंका को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया।

सिर में आई थी गंभीर चोटें
बाद में उसे क्रिटी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका को सिर में कई चोटें आई हैं और फीमर में फ्रैक्चर है। हालांकि, ट्राइब्यूनल ने इस बात की जांच नहीं की है कि प्रियंका पूरी तरह से अपाहिज हो गई हैं। उनका कहना है कि क्रिटी केयर अस्पताल और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि प्रियंका को दिमाग में काफी गहरी चोट लगी थी और वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं।

ऐसे लगा हिसाब
ट्राइब्यूनल ने बताया कि प्रियंका को 8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 86 लाख 39 हजार रुपये देय होंगे। चूंकि हादसे के वक्त प्रियंका नौकरी करती थीं और उनका वेतन 25 हजार रुपये प्रतिमाह था। ऐसे में इस हिसाब से उसे कानूनन 54 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। इसके अलावा दो अस्पतालों की शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में 15 लाख 12 हजार रुपये की राशि दी जानी चाहिए। ट्राइब्यूनल ने कहा कि इलाज के दौरान प्रियंका को काफी मानसिक और शारीरिक दिक्कतें झेलनी पड़ीं, ऐसे में उसे इसके लिए 3 लाख अतिरिक्त दिए जाने चाहिए।

ट्राइब्यूनल ने निर्देश दिया प्रियंका राय के नाम से पांच साल की एक एफडी बनाकर उसमें 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाएं। इसके अलावा बाकी बचे पैसों को चेक के जरिए उनके परिवार को सौंपे जाएं। ट्राइब्यूनल ने कहा कि ये पैसे वाहन के मालिक उदय शाह को देने होंगे।


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