ऑड-ईवन: जुर्माना, छूट, दिन...आपके सभी सवालों के जवाब यहां


दिल्ली में तीसरी बार लागू हो रहे ऑड-ईवन में पिछली बार के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें सीएनजी वाहनों को छूट न देना, फाइन डबल करना आदि शामिल हैं। ऑड-ईवन के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो उसका जवाब यहां लीजिए


1. कब से कब तक, कितना जुर्माना? किसे छूट नहीं?
4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाएगी। पिछली बार से डबल फाइन। इसबार 4 हजार रुपये जुर्माना। रोक सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। संडे को ऑड- ईवन नहीं होगा।

प्राइवेट पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहन। दिल्ली सीएम और मंत्रियों के वाहन को छूट नहीं। टू वीइलर्स, कार जिसमें सभी महिलाएं हों या 12 साल का बच्चा/बच्ची हो, दिव्यांगों को छूट।

वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर और डेप्युटी स्पीकर, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, लोकायुक्त, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के एलजी व अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस की पीसीआर व अन्य गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट विंग की गाड़ियां, ऐम्बुलेंस, फायर टेंडर, जेल वाहन, एंबेसी की गाड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के वाहन, वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के एस्कॉर्ट वीइकल्स, विकलांगों और मरीजों को ले जा रही गाड़ियों को छूट होगी।

2. क्या है ऑड-ईवन स्कीम?
ऑड नंबर वाली तारीख जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़कों पर वही गाड़ियां चलेंगी, जिनके नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगी। ईवन डेट जैसे 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियां चलेंगी।

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3. एक दिन में दो बार चालान हो सकता है?
नहीं। मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 115 के तहत एक दिन यानी 24 घंटे में एक नियम तोड़ने पर एक ही बार चालान संभव।

4. नियम तोड़ने के बाद गाड़ी को पार्क किया जा सकता है?
हां, ऑड-ईवन का नियम अगर आपने तोड़ दिया है। तो चालान होने के बाद आप चाहें तो कार को पार्किंग या मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं।

5. बच्चे को स्कूल छोड़कर या वापस लाने पर भी मानना होगा नियम?
दोनों ही केस में चालान नहीं होगा। लेकिन यह छूट भरोसे पर होगी। यानी मानकर चला जाएगा कि बच्चे को स्कूल छोड़ने या लेने ही जा रहे हैं। बच्चे का आईडी कार्ड साथ रखना होगा।


6. सीएनजी वाहनों को छूट क्यों नहीं?
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, पिछले दो ऑड-ईवन में सीएनजी स्टीकर्स का गलत इस्तेमाल हुआ। इसलिए इसबार छूट नहीं।

7. दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी फाइन?
हां, दिल्ली आनेवाली दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी ऑड-ईवन नियम लागू।

8. क्या कैब पर भी नियम लागू होगा?
नहीं ऐप बेस्ड कैब या कमर्शल परमिट वाली किसी चीज पर यह नियम लागू नहीं। उन्हें किराया न बढ़ाने का भी निर्देश।

9. अगर आप कार शेयर करके जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी का नंबर ऑड-ईवन रूल के हिसाब से नहीं है। तो क्या जुर्माना लगेगा?
नहीं। गाड़ी पूल करो या नहीं, आपको ऑड-ईवन का पालन करना ही होगा।

10. किसी मरीज को डॉक्टर या हॉस्पिटल लेकर जाने पर चालान कटेगा?
इस केस में भी भरोसे के आधार पर छूट मिलेगी।


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