निर्भया: पटिलाया हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाला

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों पर डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी अपने सभी अधिकार यूज कर लें। कोर्ट ने कहा कि दोषी सभी बचे रास्ते का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं।


हाइलाइट्स



  • पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया को दोषियों पर डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाला

  • कोर्ट ने कहा कि दोषी सभी बचे कानूनी विकल्प अपना सकते हैं

  • अदालत ने साथ ही जेल प्रशासन से दोषियों को नोटिस जारी करने को कहा है

  • बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी                                             


नई दिल्ली
निर्भया केस के एक दोषी अक्षय ठाकुर की फांसी पर दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अब सबकी निगाहें पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी थीं। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। निर्भया के माता-पिता ने चारों दोषियों को जल्द-से-जल्द फांस दिए जाने की मांग के साथ कोर्ट से डेथ वॉरंट जारी करने की गुहार लगाई थी।


कोर्ट ने कहा कि चारों दोषियों को जेल प्रशासन नोटिस जारी करे। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि दोषी अपने बचे सभी कानूनी अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब निर्भया के दोषियों की फांसी कुछ और समय के लिए टल गई है।


जानें कोर्ट ने क्या-क्या कहा
कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया के वे एक सप्ताह के भीतर दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछे कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने निर्भया की मां से कहा, 'हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। हमें मालूम है कि किसी की मौत हुई है लेकिन यहां किसी अन्य के अधिकार की भी बात है। हम यहां आपको सुनने के लिए आए हैं लेकिन हम भी कानून से बंधे हैं।'


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सरकारी वकील ने अपनी दलील में कहा था कि दया याचिका लंबित रहने या फिर दोषी दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं, ये तथ्य कोर्ट को डेथ वॉरंट जारी करने से नहीं रोक सकते। इसपर दोषी के वकील ने कहा किबिना सभी कानूनी विकल्प के खत्म हुए डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता है।


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कोर्ट में मौजूद जेल ऑफिसर ने कहा कि अक्षय और मुकेश ने स्पष्ट कहा है कि वो दया याचिका दाखिल नहीं करेंगे। इसपर जज कहा किहर दृष्टि से कानून का पालन किया जाएगा।


 


 


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