लड़की ने पिता पर लगाया कई बार रेप करने का आरोप, हुई उम्रकैद

लड़की ने बताया है कि 'मुझे दोस्ती करने की कोई इजाजत नहीं थी...मैं अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी थी...मैं खुदकुशी करना चाहती थी।'


जिस वक्त इस लड़की के पिता को अदालत सजा सुना रही थी पीड़िता अदालत में चुपचाप बैठी हुई थी। 51 साल के इस शख्स पर आरोप था कि उसने अपनी नाबालिग बेटी का कई बार रेप किया। अब 22 साल की हो चुकी इस लड़की ने आरोप लगाया था कि जब वो 6-8 साल की उम्र की थी तब उसके पिता ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया है। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद पीड़ित लड़की ने ‘TimesLIVE’ से बातचीत करते हुए कहा कि ‘अब हम सभी आराम से रहते हैं अच्छा है कि अब वो जेल में रहेंगे…वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।’



हालांकि इस शख्स को जब पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था तब उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वो एक ‘प्यारा पिता’ है। इतना ही नहीं इसके 27 साल के बेटे ने पीड़िता को मानसिक रूप से अस्थिर तक बता दिया था। लेकिन अदालत में आखिरकार यह साबित हुआ कि लड़की सही बोल रही थी।


घटना के बारे में लड़की ने बताया कि जब वो 5 साल की थी तब उसकी मां घर छोड़ कर चली गई और उसके दादाजी की मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद उसके पिता ने उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। लड़की ने बताया कि जब वो 8 साल की हो गई तब उसने अपने पिता से कहा था कि वो इसके बारे में अपनी दादी को बताएगी।


इसके बाद उसके पिता ने उसे और उसकी दादी को जान से मारने की धमकी दी थी। लड़की ने बताया कि उन्होंने उसकी पालतू बिल्ली को मारा था और कहा था कि वो घर में भी आग लगा देंगे।


यह मामला Durban का है। इस मामले में अदालत ने पीड़िता के पिता को यौन दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। लड़की ने बताया है कि ‘मुझे दोस्ती करने की कोई इजाजत नहीं थी…मैं अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी थी…मैं खुदकुशी करना चाहती थी।’


उसने बताया कि अंतिम बार जब उसपर यौन हमला हुआ था तब उसे याद भी नहीं कि उस रात उसके पिता ने कितनी बार उसके साथ रेप किया था। इस घटना के करीब 21 दिन बाद लड़की ने अमेरिका में रहने वाली अपनी एक चाची से संपर्क कर पूरी वारदात के बारे में बताया। जिसके बाद यह पूरा मामला उजागर हो गया।


सजा मिलने के बाद दोषी ने कहा कि ‘मुझे नहीं लगता कि मैं यहां जिंदगी भर रह पाऊंगा…मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है…जेल में जिंदगी बिल्कुल अलग है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के ttorney Phumelele Daniso ने कहा कि वो कोई हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं है लिहाजा उन्हें उम्रकैद की सजा नहीं दी जानी चाहिए।


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