भास्कर LIVE अपडेट्स:नई ड्रोन पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरी नहीं, एयर टैक्सी भी अब संभव

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है। अब ड्रोन ऑपरेट के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी कम कर दी गई है। सिंधिया ने कहा कि आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ड्रोन पॉलिसी की घोषणा कर रही है। ये पॉलिसी एक इतिहास रचेगी। हमारी सोच है एक इकोसिस्टम भारत में बने, जिसके आधार पर एक क्रांति भारत में आए। नई ड्रोन पॉलिसी की खासियतें... कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। ड्रोन पॉलिसी 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़कर 500 किलोग्राम हो गया है। इसमें भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियां ​​​​शामिल हैं। सिंधिया ने कहा कि इस क्रांति के 3 भाग हैं। पहला- व्यापार करने में आसानी हो, दूसरा- सारे गैरजरूरी मंजूरियों को खत्म करना और तीसरा कारोबार में एंट्री की रुकावटों को हटाना। देश की सुरक्षा के मद्देनजर हमने 6 नियम बनाए हैं। इसमें ड्रोन का साइज जो भी हो उसे रजिस्टर करना जरूरी है। सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देनी होगी। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म का डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा। DGCA की संस्था किसी भी ड्रोन का निरीक्षण कर सकती है। अगर किसी राज्य को लगे कि सीमित समय के लिए किसी क्षेत्र को रेड जोन में बदलना है, जहां बिना इजाजत फ्लाइंग पर रोक है, तो राज्य उस क्षेत्र को 48 घंटे के लिए रेड जोन में बदल सकता है।

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