भोपाल में POP की मूर्तियों की खरीदी-बिक्री पर बैन:नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई; गणेशोत्सव में गोबर-मिट्‌टी की मूर्तियां ही बनाई जा सकेंगी

भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने POP (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्तियों की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लवानिया ने धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक मूर्तियों और झांकियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। ये होगी कार्रवाई आदेश के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पाए जाने पर निर्माता और विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मूर्तियों का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गोबर और मिट्‌टी से मूर्तियों का निर्माण कर रहे कलाकर गणेशोत्सव के चलते राजधानी में गोबर और मिट्‌टी से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल के नीलबड़ इलाके में रहने वालो हुकुम पाटीदार ने बताया, पीओपी से निर्मित मूर्तियां पर्यावरण के लिहाज से काफी नुकसानदायक होती हैं, इसलिए वे गोबर से मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार मूर्तियां बना रहा है। उक्त मूर्तियों की डिमांड मध्यप्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में भी है। पाटीदार हर वर्ष मप्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में गोबर से बनी मूर्तियां भेजते हैं। इधर, शहर में कई कलाकर मिट्‌टी से भी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं।

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