काम की बात:SEBI ने निवेशकों से 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें। लिंक न करने पर पैन नंबर हो जाएगा इनऑपरेटिव सेबी ने एक प्रेस रिलीज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि निवेशकों के पैन कार्ड आधार नंबर 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर लिए जाएं। पैन हो जाएगा निष्क्रिय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।

Comments