7 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में रहेंगे आर्यन खान, जानें कोर्ट में क्या बोले दोनों पक्ष

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की हिरासत में भेज दिया गया है। एक ओर जहां एनसीबी की ओर से अडिशनल सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों की 13 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी थी तो वहीं दूसरी ओर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे बेल मांग रहे थे। ऐसे में आपको बताते हैं कि दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में क्या कुछ कहा गया। एनसीबी की ओर से क्या बोले अनिल सिंह एनसीबी की ओर से अडिशनल सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को आर्यन खान का कथित वॉट्सऐप चैट दिखाया, जिसमें वह अज्ञात लोगों से चरस खरीदने और पैसों की लेन-देन की बात कर रहे हैं। अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन कोडवर्ड में चैटिंग करता था और इसे डीकोड करने के लिए कस्टडी जरूरी है। इसके साथ ही अनिल ने कोर्ट में कहा कि एनडीपीसी एक्ट के सभी आरोप गैर- जमानती होते हैं और रिया चक्रवर्ती के मामले का हवाला देते हुए कहा, 'NCB ने आर्यन का फोन जब्त किया है और उसमें कई चैट्स ये बताते हैं कि उनका डीलर्स के साथ कनेक्शन है। वॉट्सऐप चैट से साफ है कि ये एक नेक्सस है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है और आरोपियों ने पेड्लर्स से बात करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। इसलिए आरोपियों को रिमांड में आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की जरूरत है।' स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड थे आर्यन वहीं आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, "सच्चाई यह है कि आर्यन को क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया। वह वहां स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड थे और एक दोस्त के साथ वहां गए थे। क्रूज पर जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया और न ही किसी ऑर्गनाइजर को जानते हैं। जो पंचनामा तैयार किया गया है, उसमें मोबाइल के अलावा किसी तरह की बरामदगी नहीं दिखाई गई है। वह केवल अरबाज मर्चेंट को जानते हैं, जिसके पास से 6 ग्राम चरस जब्त हुई है। जो बरामदगी दिखाई गई हैं, वे दूसरे आरोपियों से हुई हैं और उन्हें आर्यन जानते तक नहीं हैं। पूछताछ के दौरान उनके वॉट्सऐप चैट्स डाउनलोड किए गए। अब यह दावा किया जा रहा है कि वह इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं। एजेंसी सिर्फ वॉट्सऐप चैट के भरोसे रिमांड नहीं मांग सकती है।" केवल व्हाट्सएप चैट पर भरोसा नहीं कर सकते सतीश ने कोर्ट में आगे कहा कि उनके मुवक्किल के पास से ऐसा कोई भी पदार्थ जब्त नहीं किया गया है, जिससे एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन हो। यदि किसी अन्य व्यक्ति (सह-आरोपी) से कोई पदार्थ जब्त किया जाता है जो मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं बनाता है। सतीश ने कोर्ट में आर्यन की ओर से कहा, 'मैं सिर्फ उस मर्चेंट को जानता हूं, जिससे 6 ग्राम चरस बरामद हुआ है। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं, जो इस केस में आरोपी हैं। एजेंसी केवल व्हाट्सएप चैट पर भरोसा नहीं कर सकती है। मेरे या मुझसे संबंधित लोगों से कोई रिकॉर्ड पर सामग्री नहीं मिली है।' मेरे बैग में कुछ नहीं मिला कोर्ट में सतीश मानेशिंदे ने आर्यन की ओर से आगे कहा, ' तलाशी के दौरान भी मेरे बैग में कुछ नहीं मिला। एनसीबी के अधिकारियों ने मुझे पकड़ा और सीधे एनसीबी के ऑफिस ले गए।' आर्यन खान की ओर से कोर्ट में कहा गया, 'उन्होंने पिछले 48 घंटे मुझसे पूछताछ की है और कुछ भी नहीं मिला है। मैं एक चौबीस साल का लड़का हूं, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मैंने उनके साथ सहयोग किया है इसलिए आगे की हिरासत के लिए किसी भी प्रार्थना को खारिज कर दिया जाना चाहिए।'

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